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बरेली, 21 नवंबर (हि.स.) । शाहजहांपुर में हालिया घटना के बाद बरेली रेंज के डीआईजी अजय कुमार साहनी ने एंबुलेंस को रास्ता रोकने वाले वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई का आदेश जारी किया है। बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर जिले में अब किसी भी वाहन चालक द्वारा एंबुलेंस का मार्ग अवरुद्ध करने पर तुरंत 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।
डीआईजी ने बताया कि इस नियम को पहले भी लागू किया गया था, लेकिन पर्याप्त प्रवर्तन न होने के कारण लोग लापरवाही बरतते थे। शाहजहांपुर की घटना में एक कार चालक ने एंबुलेंस को कई मिनट तक रास्ता नहीं दिया, जिसके बाद उस पर जुर्माना लगाया गया। अब एंबुलेंस चालक जाम या अवरुद्ध मार्ग पर फंसे वाहनों की फोटो और वीडियो बनाकर ट्रैफिक पुलिस को भेज सकते हैं। इसके आधार पर दोषी चालकों पर कार्रवाई की जाएगी।
डीआईजी अजय कुमार साहनी ने कहा कि यह अभियान सड़क पर मानवीयता और चेतना बढ़ाने के लिए है। एंबुलेंस में मरीज की जान पर खेल न हो, इसे सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। अब कड़े जुर्माने से लोग जिम्मेदारी समझेंगे और दूसरों की जिंदगी बचाने में सहयोग करेंगे।
हिन्दुस्थान समाचार / देश दीपक गंगवार