Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

नैनीताल, 20 नवंबर (हि.स.)। उच्च न्यायालय ने राज्य में ड्राफ्टमैन के पदों पर होने वाली नियुक्ति के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तिथि नियत की है। कोर्ट ने पूर्व में नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक को जारी रखी है।
गुरुवार को न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। चमोली निवासी प्रकाश सिंह ने अपनी याचिका दायर कर ड्राफ्टमैन के पदों पर भर्ती के लिए 8 जनवरी 2025 को जारी चयन परिणाम की सूची को चुनौती देते हुए कहा था कि मेरिट सूची अलग अलग कट ऑफ के साथ प्रकाशित की गई थी जो प्रचलित नियमावली के विपरीत है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया याचिकाकर्ता सहित किसी भी आईटीआई धारक अभ्यर्थी का इन पदों पर चयन नहीं किया गया। जब यह तथ्य अन्य चयनित अभ्यर्थियों के संज्ञान में आया तो ललित मोहन पांडे व 32 अन्य अभ्यर्थियों ने पक्षकार बनने के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि इन पदों को भरने के लिए पहली विज्ञप्ति यूकेएसएसएससी ने 2021 में निकाली, लेकिन भर्ती घोटाले के आरोप के बाद भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग को अधिकृत किया गया। लोक सेवा आयोग ने 29 मई 2023 को 64 पदों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर आवेदन मांगे। जिसके बाद लिखित परीक्षा 5 नवंबर 2023 को हुई और 21 दिसंबर 2023 को इसका परिणाम जारी हुआ। याचिकाकर्ता की ओर से 8 जनवरी 2025 की चयन सूची को चुनौती दी गई थी। यहां बता दें कि याचिकाकर्ता ने केवल शहरी विकास एवं लघु सिंचाई विभाग के ड्राफ्टमैन के पदों पर हुए चयन को ही चुनौती दी थी लेकिन कोर्ट ने वन विभाग, शहरी विकास, कृषि विकास, लघु सिंचाई विभाग व उत्तराखंड संस्कृति विभाग के पदों पर भी नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।
--------------
हिन्दुस्थान समाचार / लता