हत्या मामले के छह दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास
पलामू, 20 नवंबर (हि.स.)। जिला व्यवहार न्यायालय के द्वितीय अपर जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतीक चतुर्वेदी की अदालत ने डायन बताकर महिला की हत्या करने के मामले में छह दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। अदालत ने सभी दोषियों पर 50 हजार रू
पलामू सिविल कोर्ट


पलामू, 20 नवंबर (हि.स.)। जिला व्यवहार न्यायालय के द्वितीय अपर जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतीक चतुर्वेदी की अदालत ने डायन बताकर महिला की हत्या करने के मामले में छह दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।

अदालत ने सभी दोषियों पर 50 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर उन्‍हें एक साल अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

इसे लेकर संबंध में रेहला के बरवाडीह गोदरमाखुर्द के सुरेश रजवार ने आठ लोगों के विरुद्ध 7 जुलाई 2021 को नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

मामले के अनुसाार 7 जुलाई 2021 की तडके सुबह सुरेश रजवार घर से शौच के लिए गये थे। जब लौट कर आये तो देखा कि उसकी पत्नी सूरजमनिया देवी को उपरोक्त आठ आरोपित तेज धारदार हथियार से हत्या कर रहे थे। उसकी हत्या उसके घर के पास स्थित नाली के निकट कर दी गई थी।

हत्या से पहले अनिल रजवार ने सूरजमनिया देवी पर डायन का आरोप लगाकर हत्‍या करने की धमकी दी थी। उसे मृतका से कथा कि उसने उसकी नतिनी को खा गई है। वहीं अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी अनिल रजवार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसी मामले में पांच अन्‍य दोषियों अमरेश रजवार, सुनील रजवार, संजय रजवार, सुशील रजवार और शर्मा रजवार को भी अदालत ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ उनपर भी 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / दिलीप कुमार