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प्रयागराज, 20 नवम्बर (हि.स.)। उप्र के प्रयागराज जिले में स्थित फूलपुर थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी के चलते प्रयागराज जनपद के न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कक्ष सं.02 के न्यायाधीश ने दुष्कर्म मामले के आरोपित को सात साल के कठोर कारवास एवं दस हजार रूपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त गंगा नगर कुलदीप सिंह गुनावत ने दी।
उन्होंने बताया कि प्रयागराज जिले के फूलपुर थाने में वर्ष 2016 में इसी थाना क्षेत्र के ढोकरी गांव निवासी बृजेश यादव पुत्र दीपचन्द्र यादव के खिलाफ धारा 323/376 (डी) भारतीय दण्ड संख्या व ¾ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया है।
उप्र पुलिस विभाग अपराधियों को दण्ड दिलाने के लिए चलाए जा रहे आपरेशन कन्वेशन के तहत फूलपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार गौतम, कोर्ट मोहर्रिर रूबी सिंह, पैरेकार आलोक शर्मा और अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सविता देवी पाठक ने प्रभावी ढंग से पैरवी किया। परिणाम स्वरूप आरोपित के खिलाफ दोष सिद्ध होने के बाद गुरूवार को न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कक्ष सं0-02 प्रयागराज ने थाना फूलपुर पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 364, 2016 धारा-323/376(डी) भारतीय दण्ड संख्या व ¾ पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त बृजेश यादव पुत्र दीपचन्द्र यादव निवासी ढोकरी थाना फूलपुर कमिश्नरेट प्रयागराज को धारा-376 एवं ¾ पॉक्सो एक्ट में 7 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड व धारा-323 में 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
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हिन्दुस्थान समाचार / रामबहादुर पाल