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प्रयागराज, 20 नवंबर (हि.स.)। उप्र के प्रयागराज जिले में स्थित सोरांव थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी के चलते प्रयागराज जनपद के न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो के न्यायाधीश ने दुष्कर्म मामले के आरोपित को सात साल के कठोर कारवास एवं दस हजार रूपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त गंगा नगर कुलदीप सिंह गुनावत ने दी।
उन्होंने बताया कि प्रयागराज जिले के सोरांव थाने में जौनपुर जिले के मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के सैदानी मदपुर गांव निवासी हरिकेश सरोज पुत्र रामकरन के खिलाफ वर्ष 2023 में धारा-363, 366, 376 भा.द.सं. व ¾ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
उप्र पुलिस विभाग अपराधियों को दण्ड दिलाने के लिए चलाए जा रहे आपरेशन कन्वेशन के तहत सोरांव थाने के प्रभारी निरीक्षक केशव वर्मा, कोर्ट मोहर्रिर मुख्य आरक्षी कल्पू राम व महिला सिपाही अनामिका यादव, पैरेकार मुख्य आरक्षी विजय कुमार और अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विनय तिवारी ने प्रभावी ढंग से पैरवी किया। परिणाम स्वरूप आरोपित के खिलाफ दोष सिद्ध होने के बाद गुरूवार को न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश ने थाना सोरांव में वर्ष 2023 में पंजीकृत मुकदमा धारा-363,366,376(डी) भारतीय दण्ड संख्या व ¾ पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त जौनपुर के मुगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के सैदानी मदपुर गांव निवासी हरिेश सरोज को धारा-376 एवं ¾ पॉक्सो एक्ट में 7 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड व धारा-323 में 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
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हिन्दुस्थान समाचार / रामबहादुर पाल