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रायगढ़, 20 नवंबर (हि.स.)। चक्रधरनगर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इंस्टाग्राम पर बने संपर्क के आधार पर नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर इंदौर ले जाने वाले आरोपित युवक और उसके मामा को गिरफ्तार कर आज गुरुवार काे रिमांड पर भेज दिया।
घटना के संबंध में 09 नवंबर को स्थानीय निवासी ने थाना चक्रधरनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को 06 नवंबर को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया है। प्रकरण पर अपराध क्रमांक 499/2025 धारा 137(2) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज कर पुलिस टीम ने जांच शुरू की। जांच के दौरान सुराग मिला कि बालिका इंदौर में है, जिस पर 18 नवंबर को पुलिस टीम इंदौर रवाना हुई और वहां से आरोपित नितेश नायर निवासी लसुडिया मोरी, थाना लसुडिया जिला इंदौर (मप्र) के कब्जे से उसे दस्तयाब किया गया।
बालिका ने बताया कि तीन माह पहले उसकी नितेश से इंस्टाग्राम पर जान-पहचान हुई थी। इंस्टाग्राम चैट से मोबाइल नंबर लेने-देने के बाद दोनों में बातचीत शुरू हुई। नितेश (उम्र 30 वर्ष) ने प्रेम का झांसा देकर शादी का वादा किया और इंदौर आने को कहा, जिस पर 06 नवंबर को बालिका अपनी सहेली के साथ घर से निकल गई। इंदौर स्टेशन पर नितेश उन्हें लेने पहुंचा और अपने मामा के घर ले गया। दो दिन बाद बालिका की सहेली को रायगढ़ जाने के लिए ट्रेन में बैठा दिया गया। चक्रधरनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इंदौर में आरोपित युवक और उसके मामा लालसिंह जादौन (उम्र 55 वर्ष) दोनों को देवास रोड लसुड़िया मोरी थाना लसुडिया जिला इंदौर से गिरफ्तार किया। बालिका के कथन, मेडिकल पर आरोपित नितेश पर धारा 65 (1), 87,238, 3(5) बीएनएस 06 पाक्सो एक्ट जोडी गई और आज दोनों आरोपिताें को आज न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। इस पूरे ऑपरेशन में प्रभारी थाना चक्रधरनगर उप निरीक्षक गेंदलाल साहू, सहायक उप निरीक्षक आशिक रात्रे, प्रधान आरक्षक रवि किशोर साय तथा महिला आरक्षक माधुरी राठिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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हिन्दुस्थान समाचार / रघुवीर प्रधान