उच्च न्यायालय के आदेश पर सतकौड़ी कॉम्प्लेक्स के पास 3.30 एकड़ भूमि का हुआ डिमार्केशन
रामगढ़, 20 नवंबर (हि.स.)। रामगढ़ शहर के हृदयस्थली थाना चौक पर सतकौड़ी कॉम्प्लेक्स के पास 3.30 एकड़ भूमि का डिमार्केशन उच्च न्यायालय के आदेश पर हुआ है। जिस जमीन को चिन्हित किया गया है उस पर दो पक्षों की ओर से दावेदारी की गई है। एक पक्ष में सतकौड़ी ग
डिमार्केशन करते अधिकारी


रामगढ़, 20 नवंबर (हि.स.)। रामगढ़ शहर के हृदयस्थली थाना चौक पर सतकौड़ी कॉम्प्लेक्स के पास 3.30 एकड़ भूमि का डिमार्केशन उच्च न्यायालय के आदेश पर हुआ है। जिस जमीन को चिन्हित किया गया है उस पर दो पक्षों की ओर से दावेदारी की गई है। एक पक्ष में सतकौड़ी गणक के वंशजों ने पुश्तैनी ओर खतियानी जमीन‌ होने की बात कही है।

दूसरी ओर गोलपार निवासी वजिरूद्दीन सिद्दीकी ने उस जमीन को अपने पिता अब्दुल समद के नाम दर्ज होने की बात कही। यह मामला फिलहाल उच्च न्यायालय में लंबित है। लेकिन उच्च न्यायालय ने वजीरूद्दीन सिद्दीकी के निवेदन पर रामगढ़ शहर के खाता संख्या 288 के प्लॉट संख्या 210, रकबा 55 डिसमिल, प्लॉट नं 172, रकबा 45 डिसमिल, प्लॉट नं 167, रकबा 90 डिसमिल, खाता नंबर 292, प्लॉट नं 165, रकबा 1.40 एकड़ कुल 3.30 एकड़ भूमि को चिन्हित करने का निर्देश अंचल अधिकारी को दिया था। उसे आदेश का गुरुवार को अनुपालन किया गया।

चिन्हित हुई भूमि, नहीं दिलाया गया कब्जा: सीओ

भूमि को चिन्हित करने पहुंचे रामगढ़ अंचल अधिकारी रमेश रविदास ने उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने का हवाला दिया उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर कल तीन एकड़ 30 डिसमिल जमीन को डिमार्केशन किया गया है। इस जमीन का टाइटल कोर्ट निर्धारित करेगा। चिह्नित भूमि पर किसी का भी कब्जा नहीं दिलाया गया है। भूमि को चिन्हित कर उसकी रिपोर्ट उच्च न्यायालय को सौंपी जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / अमितेश प्रकाश