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-डीएनए जांच में नाबालिग के बच्चे का पिता निकला आरोपी
नूंह, 20 नवंबर (हि.स.)। एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने दोषी ठहराते हुए 20 साल कठोर कारावास व 58 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोषी ठहराए गए युवक द्वारा जिस नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया था, वह गर्भवती हो गई थी। डीएनए जांच में यह खुलासा हुआ कि आरोपी ही नाबालिग के बच्चे का पिता है। विशेष फास्ट ट्रैक पोक्सो कोर्ट के इस फैसले की क्षेत्र में चर्चा रही।
पुलिस के अनुसार एक जून 2020 को सदर थाना फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत की नाबालिग लडक़ी के साथ दुष्कर्म हुआ था। दुष्कर्म का आरोप फिरोजपुर झिरका निवासी शमशाद पर लगा था। दुष्कर्म की बात किसी को भी बताने पर आरोपी शमशाद ने नाबालिग को व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता डर गई और उसने अपना मुंह बंद रखा। कुछ समय बाद उसकी तबियत खराब हो गई। परिजन उसे डॉक्टर के पास लेकर गए, जहां उसकी जांच की गई। जांच में खुलासा हुआ कि नाबालिग गर्भवती है। परिजनों द्वारा पूछे जाने पर नाबालिग ने पूरी घटना की जानकारी दी। नूंह के सहायक पुलिस अधीक्षक आयुष यादव ने गुरुवार को बताया कि इस मामले में पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया। बच्चे व आरोपी के डीएनए जांच कराई गई। इस जांच में सामने आया कि दुष्कर्म का आरोपी ही बच्चे का पिता है। करीब साढ़े पांच साल तक अदालत में विचाराधीन रहे इस मामले में नूंह की फास्ट ट्रैक विशेष पोक्सो कोर्ट कम चिल्ड्रन कोर्ट ने आरोपी को 15 नवंबर को दोषी करार दिया था। अब उस दोषी को सजा सुनाई गई है। अदालत ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर