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बलरामपुर, 20 नवंबर (हि.स.)।खरीफ वर्ष 2025 अंतर्गत किसानों को धान बेचने में सुविधा को ध्यान में रखते हुए शासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। एकीकृत किसान पोर्टल में शेष कृषक, डूबान/वन पट्टाधारी कृषकों के कैरीफारवर्ड नवीन पंजीयन तथा पंजीकृत फसल रकबे में संशोधन की कार्यवाही 19 से 25 नवंबर तक अतिरिक्त समय का प्रावधान किया है। किसान इसके लिए अपने संबंधित तहसील कार्यालय में जाकर पंजीयन और रकबा संशोधन का कार्य करवा सकेंगे।
इस संबंध में कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने समस्त तहसीलदारों सहित सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शासन के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
उल्लेखनीय है कि, खरीफ वर्ष में एकीकृत किसान पोर्टल के नवीन पंजीयन तथा पंजीकृत फसल रकबे में संशोधन की कार्रवाई एक जुलाई से 31 अक्टूबर तक करने का निर्देश जारी किया गया था। किन्तु किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एकीकृत किसान पोर्टल में शेष कृषक, डूबान/वन पट्टाधारी कृषकों के कैरीफारवर्ड नवीन पंजीयन तथा पंजीकृत फसल रकबे में संशोधन के लिए 19 नवंबर से 25 नवंबर तक एक सप्ताह अतिरिक्त समय का प्रावधान किया गया है।
किसानों को पंजीयन में यदि किसी प्रकार की समस्या या तकनीकी समाधान की आवश्यकता हो तो एग्रीस्टेक हेल्पडेस्क के टोल फ्री नंबर 1800-233-1030 पर कॉल कर के सहयोग व मार्गदर्शन ले सकते हैं। धान बिक्री से संबंधित किसी अन्य प्रकार की समस्या पर खाद्य विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-233-3663 पर काल कर के सहयोग लिया जा सकता है।
हिन्दुस्थान समाचार / विष्णु पांडेय