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प्रयागराज, 20 नवम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा कैनाल पर अतिक्रमण हटाने के आदेश का अनुपालन नहीं करने को गंभीरता से लिया है और प्रमुख सचिव सिंचाई विभाग अनिल गर्ग को अवमानना का नोटिस जारी किया है।
कोर्ट ने उनसे यह बताने को कहा है कि वर्षों पुराने हाईकोर्ट के आदेश का अब तक पालन क्यों नहीं किया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने मथुरा के जितेंद्र गौर की अवमानना याचिका पर दिया है।
मामले के तथ्यों के अनुसार संजय नगर विकास सेवा समिति ने जनहित याचिका दाखिल कर मथुरा कैनाल पर अतिक्रमण का मामला उठाया था। कहा गया था कि मथुरा कैनाल के दोनों ओर अतिक्रमण कर निर्माण कर किया गया है, जिससे कैनाल की चौड़ाई 35 फिट से घटकर आठ फिट रह गई है। कोर्ट ने सहायक अभियंता को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतिक्रमणकारियों की ओर से भी दलील दी गई कि वर्षों से वहां निर्माण है, उन्हें नियमित किया जाए। कोर्ट ने इस मामले में सहायक अभियंता को वहां के निवासियों से प्रत्यावेदन लेकर निर्णीत करने का निर्देश दिया। साथ ही अतिक्रमण हटाने को कहा था। इन आदेशों का पालन नहीं होने पर जितेंद्र गौर ने अवमानना याचिका दाखिल की। कोर्ट ने प्रमुख सचिव को स्पष्टीकरण दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे