पति को आजीवन सश्रम कारावास और 50 हजार जुर्माने की सजा
अररिया 20 नवम्बर(हि.स.)।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि कुमार की अदालत ने पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।साथ ही जुर्माने की रकम नहीं अदा करने पर दोषी को छह महीने तक की अतिरिक्त सजा भु
अररिया फोटो:सिविल कोर्ट


अररिया 20 नवम्बर(हि.स.)।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि कुमार की अदालत ने पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।साथ ही जुर्माने की रकम नहीं अदा करने पर दोषी को छह महीने तक की अतिरिक्त सजा भुगतने का भी आदेश न्यायालय ने अपने निर्णय में दिया ।

वहीं न्यायालय ने मामले में अन्य दो आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया।सजा पाने वाला दोषी जोगबनी टिकुलिया बस्ती का रहने वाला 22 वर्षीय कार्तिक साहनी पिता सत्य नारायण साहनी है।मामले में अन्य दो आरोपी ललिता देवी पति सत्य नारायण साहनी और रूबी देवी पति बिरजू साहनी को न्यायालय ने साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया।

न्यायालय ने सत्र वाद संख्या 407/2022 में सजा सुनाई,जो जोगबनी थाना कांड संख्या 8/2022 से संबंधित है । मामले के सूचक शत्रुघ्न चौधरी, पिता - उपेंद्र चौधरी, टिकुलिया बस्ती वार्ड संख्या 10, जोगबनी के रहने वाले हैं।उन्होंने अपने फर्द बयान में बताया था कि दिनांक 22 नवंबर 2021 को अपनी पुत्री सरस्वती देवी का विवाह दोषी कार्तिक साहनी के साथ किया था। शादी के आठ दिनों के बाद ही पति ने सूचक को बताया था कि पत्नी बीमार पड़ गई है लेकिन उसे जहर पीला कर मारने की घटना की गई थी। जिसके बारे में स्वयं मृतका ने अपने मायके वालों को दी थी । उसके बाद पुनः सुसराल वालों ने 12 जनवरी 2022 को मृतका सरस्वती देवी को गला दबाकर हत्या कर दिया।

हालांकि मामले में इन तीनों अभियुक्तों के अलावा सत्य नारायण साहनी, मनोज साहनी और बिरजू साहनी के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने इन तीनो के विरुद्ध अनुसंधान लंबित रखा है।

न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह गवाह की प्रस्तुति हुई।

सरकार की ओर से अभियोजन पक्ष के अपर लोक अभियोजक प्रभा कुमारी और बचाव पक्ष की ओर से रविन्द्र विश्वास ने अपनी-अपनी दलीलें न्यायालय के समक्ष रखा।दोनो ही पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने सजा सुनाई।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल कुमार ठाकुर