बलरामपुर : युवा रत्न पुरस्कार हेतु इच्छुक व्यक्ति और संगठन से 30 नवम्बर तक आवेदन आमंत्रित
बलरामपुर, 20 नवंबर (हि.स.)। जिला खेल अधिकारी ने आज गुरुवार को जानकारी दी है कि, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में युवाओं एवं स्वैच्छिक संगठनों द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, साहसिक, शैक्षणिक, खेल एवं अन्य क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले
बलरामपुर : युवा रत्न पुरस्कार हेतु इच्छुक व्यक्ति और संगठन से 30 नवम्बर तक आवेदन आमंत्रित


बलरामपुर, 20 नवंबर (हि.स.)। जिला खेल अधिकारी ने आज गुरुवार को जानकारी दी है कि, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में युवाओं एवं स्वैच्छिक संगठनों द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, साहसिक, शैक्षणिक, खेल एवं अन्य क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं जिनकी उम्र 15 से 29 वर्ष के मध्य हो, उनकी व्यक्तिगत क्षमता में सुधार तथा समाज सेवा के क्षेत्र में किये गये उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देने के उद्देश्य से युवा रत्न सम्मान योजना लागू किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में युवा रत्न पुरस्कार हेतु इच्छुक व्यक्ति और संगठन 30 नवम्बर तक कार्यालयीन समय में कार्यालय खेल अधिकारी खेल एवं युवा कल्याण विभाग में आवेदन जमा कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान-आसाधारण एवं विशिष्ट सेवा कार्य व्यक्तिगत 01 पुरस्कार राशि 2.5 लाख एवं संगठन 01 पुरस्कार राशि 05 लाख रुपये प्रदाय किया जाएगा। सामाजिक कार्य क्षेत्र में व्यक्तिगत 01 पुरस्कार राशि 01 लाख, साहित्य क्षेत्र में व्यक्तिगत 01 पुरस्कार राशि 01 लाख, उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र में व्यक्तिगत 01 पुरस्कार राशि 01 लाख, शिक्षा क्षेत्र में व्यक्तिगत 01 पुरस्कार राशि 01 लाख, खेल क्षेत्र में व्यक्तिगत 01 पुरस्कार राशि 01 लाख, पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में व्यक्तिगत 01 पुरस्कार राशि 01 लाख, महिला एवं बाल विकास क्षेत्र में व्यक्तिगत 01 पुरस्कार राशि 01 लाख, मीडिया क्षेत्र में व्यक्तिगत 01 पुरस्कार राशि 01 लाख, स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यक्तिगत 01 पुरस्कार राशि 01 लाख, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में व्यक्तिगत 01 पुरस्कार राशि 01 लाख, दिव्यांगजन उत्थान क्षेत्र में व्यक्तिगत 01 पुरस्कार राशि 01 लाख, कला एवं संगीत क्षेत्र में व्यक्तिगत 01 पुरस्कार राशि 01 लाख, लोककला क्षेत्र में व्यक्तिगत 01 पुरस्कार राशि 01 लाख प्रदान किया जाएगा।

पुरस्कार हेतु योग्यता

इस सम्मान हेतु छत्तीसगढ़ का मूल निवासी तथा आयु 15 से 29 वर्ष (जिस वित्तीय वर्ष के लिये पुरस्कार प्रदान किया जाना है, उसके 01 अप्रैल को उसकी आयु 15 वर्ष पूर्ण तथा 31 मार्च में आयु 29 वर्ष से कम) के मध्य होना चाहिये। संगठन के लिए आर्हताएं निर्धारित है, जिसमें संगठन को छ.ग. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973 के तहत पंजीकृत होना चाहिए तथा संगठन/संस्था की नियमावली/मार्गदर्शिका मे स्पष्ट रूप से परिभाषित शक्तियों और कर्तव्यों के साथ एक उचित रूप से गठित प्रबंध निकाय होना चाहिए।

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हिन्दुस्थान समाचार / विष्णु पांडेय