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विदिशा, 02 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में वनमंडलाधिकारी हेमंत यादव के निर्देश पर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 (अ)(1) के अंतर्गत रविवार को लटेरी वन परिक्षेत्र में अतिक्रमण बेदखली की कार्रवाई की गई है। वन परिक्षेत्र अधिकारी लटेरी दक्षिण विवेक चौधरी के नेतृत्व में बीट मुंडेला, कक्ष क्रमांक पी–383 में दर्ज प्रकरणों से संबंधित 12 अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनकी अवैध बोई गई फसलों को तीन जेसीबी मशीनों की सहायता से नष्ट किया गया।
वनमंडलाधिकारी हेमंत यादव ने बताया कि वन भूमि पर कंटूर बनाकर बबूल के बीज बोए गए तथा सीमा पर पशु अवरोधक खंती तैयार की गई। इस कार्रवाई से लगभग 20 से 25 हेक्टेयर क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। इन अतिक्रमणकारियों ने 18 मार्च 2024 को वन अमले के साथ विवाद किया था, जिसके संबंध में थाना लटेरी में एफआईआर दर्ज की गई थी। कार्यवाही में एसडीओ (वन) हिमांशु त्यागी, एसडीओपी लटेरी, थाना प्रभारी लटेरी, तहसीलदार लटेरी, पुलिस बल एवं राजस्व स्टाफ उपस्थित रहे।
वनमंडलाधिकारी यादव ने कहा कि वन भूमि पर अवैध कब्जा या खेती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वन विभाग द्वारा ऐसे अतिक्रमणों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है ताकि वन क्षेत्र सुरक्षित और संरक्षित रह सके।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर