फिरोजाबाद, 18 नवंबर (हि.स.)। न्यायालय ने मंगलवार को किशोरी को भगाने के दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना पचोखरा के देवखेड़ा निवासी एक किशोरी को 13 मई 2022 को
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