यूपी पुलिस के अधिकारी अनिवार्य दो महीने की नोटिस के बिना इस्तीफा नहीं दे सकते : उच्च न्यायालय
प्रयागराज, 13 नवम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि यूपी में काेई पुलिस अधिकारी इस्तीफा देना चाहता है, तो उसे पुलिस अधिनियम, 1961 के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमावली के विनियम 505 के तहत अनिवार्य दो महीने की नोटिस अवधि विभाग को देनी
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