गैर इरादतन हत्या के दोषी को आठ वर्ष का कारावास
फिरोजाबाद, 13 नवम्बर (हि.स.)। न्यायालय ने बृहस्पतिवार को गैर इरादतन हत्या के दोषी को 8 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना जसराना के नगला मधु निवासी महावीर सिंह की बेटी क

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