राजस्थान हाईकोर्ट : कम बोली लगाकर टेंडर लेने पर देनी होगी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी
जोधपुर, 10 नवम्बर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोट के जस्टिस मुन्नूरी लक्ष्मण और जस्टिस बिपिन गुप्ता की डिवीजन बेंच ने टेंडर प्रक्रिया से जुड़े नियम 75ए को वैध करार दिया है, जिसके तहत जो ठेकेदार, सरकार द्वारा तय की गई कीमत से 15 प्रतिशत या उससे भी काफी कम

Invalid email address

विस्तृत खबर के लिए हिन्दुस्थान समाचार की सेवाएं लें।

संपर्क करें

हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001

(+91) 7701802829 / 7701800342

marketing@hs.news