चरस रखने के जुर्म में आठ साल का कारावास, 80 हजार रूपए जुर्माना
मंडी, 01 नवंबर (हि.स.)। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधीश स्पेशल जज सुंदरनगर ने आरोपी कन्हैया लाल निवासी गावं टिक्कर डाकघर पौड़ाकोठी तहसील निहरी, जिला मंडी को चरस रखने के जुर्म में 8 वर्ष का कठोर कारावास व 80,000हजार रूपए का जुर्माना अदा करने की सजा धारा

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