उच्च ध्वनि वाले पटाखे और आयातित आतिशबाजी की बिक्री प्रतिबंधित-डीसी कठुआ
कठुआ, 09 अक्टूबर (हि.स.)। जिला मजिस्ट्रेट कठुआ ने दिवाली पर्व के दौरान आतिशबाजी और विस्फोटक सामग्री का भंडारण और बिक्री के नियमों को लेकर एक आदेश जारी किया है। यह आदेश 21 अक्टूबर 2025 को दिवाली के अवसर पर आतिशबाजी के उपयोग के मद्देनजर जारी किया गया
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