लोक अदालत न तो स्वतः केस की सुनवाई कर सकती है, न ही पक्षकार की अनुपस्थिति में केस खारिज कर सकती है
--समझौता न होने पर मामला वापस करना उसका कर्तव्यः हाईकोर्ट
प्रयागराज, 09 अक्टूबर (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालत को किसी पक्ष की अनुपस्थिति मात्र के आधार पर लम्बित शिकायत को खारिज करने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ज
Invalid email address
संपर्क करें
हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001