चार साल की पीडिता के बयान पर अभियुक्त को सजा
जयपुर, 9 अक्टूबर (हि.स.)। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम 1 महानगर प्रथम ने चार साल की पीडिता के बयान के आधार पर पॉक्सो प्रकरण के अपराधी रोहित मलाह को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 22 वर्षीय इस अभियुक्त पर बीस हजार रुपये का जुर्मा

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