सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग को 42 फीसदी आरक्षण देने के खिलाफ याचिका खारिज की
नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग को 42 फीसदी आरक्षण देने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय जाने की अनुमति दी
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