सुप्रीम कोर्ट ने सेंथिल बालाजी से कहा-मंत्री बनने के लिए दाखिल करनी होगी अर्जी
नई दिल्ली, 06 अक्टूबर (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने कैश फॉर जॉब मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के आरोपित तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी से कहा कि अगर वो मंत्री बनना चाहते हैं तो उन्हें न्यायालय से अनुमति के लिए अर्जी दाखिल करनी होगी,
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