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चंडीगढ़, 31 अक्टूबर (हि.स.)। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किए गए पंजाब के पूर्व डीआईजी एचएस
भुल्लर की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद शुक्रवार को अदालत में पेश
किया। सीबीआई ने भुल्लर का रिमांड नहीं मांगा और उन्हें 14 नवंबर तक न्यायिक
हिरासत में भेज दिया गया।
सीबीआई ने एचएस
भुल्लर को रिश्वत लेते हुए 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने भुल्लर के
आवास पर करीब 21 घंटे तक सर्च करके 7 करोड़ 36 लाख 50 हजार रुपये के अलावा 2 करोड़ 32 लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के गहने और 26 महंगी ब्रांडेड घड़ियां बरामद की थी। सीबीआई ने भुल्लर के बिचौलिये कृष्णु को रिमांड पर
ले रखा है। शुक्रवार को भुल्लर की वीसी से कोर्ट में पेशी हुई। सीबीआई की तरफ से रिमांड
की मांग नहीं की गई, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन
की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब उन्हें 14 नवंबर को
दोबारा से सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा।
अदालत में पेशी के दौरान भुल्लर के वकील एचएस धनोआ ने कहा कि भुल्लर की
प्रापर्टी उनकी नौकरी से पहले की पुश्तैनी है। सीबीआई ने उनका रिमांड नहीं मांगा। ज्यूडिशियल कस्टडी की एप्लीकेशन मूव की थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। वकील
धनोआ ने कहा कि हमने अदालत से एक मांग की है कि सोशल मीडिया पर उनके बारे में की जा रही पोस्ट को रोका किया जाए। उन्होंने कहा कि समय आने पर हम
अदालत में सारी चीजें तथ्यों के साथ पेश करेंगे।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा