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नई दिल्ली, 31 अक्टूबर (हि.स.)। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एक निजी कॉलेज की छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपित चैतन्यानंद सरस्वती की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अनिमेष कुमार ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया। चैतन्यानन्द की जमानत याचिका पर 7 नवंबर को सेशंस कोर्ट में सुनवाई होनी है।
चैतन्यानन्द सरस्वती की न्यायिक हिरासत शुक्रवार काे खत्म हो रही थी, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने 17 अक्टूबर को आज की न्यायिक हिरासत में भेजा था। उसके पहले कोर्ट ने 3 अक्टूबर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था।
27 अक्टूबर को एडिशनल सेशंस जज दीप्ति देवेश ने सरस्वती की जमानत याचिका पर सुनवाई करते दिल्ली पुलिस से ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा था कि 16 पीड़ितों में से 9 पीड़ितों के परीक्षण हो चुके हैं और मोबाइल फोन फोरेंसिक जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। इस मामले के जांच अधिकारी ने कहा कि बाकी पीड़ित अभी दिल्ली से बाहर हैं। उसके बाद कोर्ट ने जांच अधिकारी से ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान चैतन्यानन्द सरस्वती के वकील अजय बर्मन ने कहा कि आरोपित के खिलाफ कुछ भी नहीं है। इसका दिल्ली पुलिस ने विरोध करते हुए कहा कि आरोपित की अश्लील तस्वीरें और कमेंट हैं, इसके स्क्रीन शॉट है। इस मामले में तीन महिलाओं समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
चैतन्यानंद सरस्वती को आगरा के गिरफ्तार किया गया था। चैतन्यानंद सरस्वती पर आरोप है कि वो आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग की छात्राओं के साथ अश्लील हरकत की थी। कॉलेज के सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस चैतन्यानंद सरस्वती के पास था ताकि वो छात्राओं पर नजर रख सके। उसने सुरक्षा के नाम पर सीसीटीवी कैमरे जानबूझकर वाशरुम के पास इंस्टाल करवाया था।
सरस्वती पर छात्राओं से अश्लील हरकत करने के अलावा वित्तीय फर्जीवाड़ा करने का भी आरोप है। आरोप है कि सरस्वती ने संबंधित संस्थान की संपत्तियों को निजी कंपनियों पर किराये पर दे रखा था। वो संस्थान की संपत्तियों से महंगी गाड़ियां खरीदता था। उसके कब्जे से पुलिस ने एक बीएमडब्ल्यू कार जब्त की थी। वो महंगी गाड़ियों में लड़कियों को लेकर जाता था और उनके साथ अश्लील हरकत करता था।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी