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समस्तीपुर, 31 अक्टूबर (हि.स.)। भारत निर्वाचन आयोग ने पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। इसके तहत, जिले के सभी रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वे कमीशनिंग प्रक्रिया के उपरांत सभी अभ्यर्थियों एवं उनके अधिकृत अभिकर्ताओं से संतुष्टि का लिखित प्रमाण पत्र (टेस्टीमोनियल) अवश्य तैयार करा लें।
उप निर्वाचन पदाधिकारी विनोद कुमार ने, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी के निर्देशन में, सभी आरओ को आयोग के इस स्पष्ट निर्देश से अवगत कराया है। निर्देशानुसार, कमीशनिंग की प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न होनी चाहिए, तथा प्रक्रिया में उपस्थित प्रत्येक अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ता से यह लिखित रूप में प्राप्त किया जाए कि वे पूरी प्रक्रिया से संतुष्ट हैं।
यह पहल पारदर्शी और निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से की जा रही है। उप निर्वाचन पदाधिकारी ने आरओ को निर्देशित किया है कि वे निर्वाचन आयोग के मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें और संबंधित दस्तावेजों को समय पर सुरक्षित रखें।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की शिकायत या आपत्ति होने पर उसे तत्काल दर्ज कर समाधान किया जाए, ताकि आयोग की मंशा के अनुरूप पूरी प्रक्रिया निर्विघ्न और निष्पक्ष रूप से पूरी की जा सके।
हिन्दुस्थान समाचार / त्रिलोकनाथ उपाध्याय