फिरोजाबाद, 31 अक्टूबर (हि.स.)। न्यायालय ने शुक्रवार को दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना फरिहा निवासी रामू पुत्र आशीष पुत्र पप्पू उर्फ राजपाल एक य
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