दमोह, 31 अक्टूबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के दमोह में विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज एक्ट) उदय सिंह मरावी ने दमोह न्यायालय में एक हत्या के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास की सजा कारावास की सजा सुनाई। आरोपी का नाम लोटन लोधी उर्फ नन्ना पुत्र
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