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बलरामपुर, 31 अक्टूबर (हि.स.)। जिला परिवहन अधिकारी ने आज शुक्रवार को जानकारी दी है कि, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधान के तहत सभी वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है।
एचएसआरपी नंबर प्लेट एल्यूमिनियम की बनी होती है, जिससे इसकी टूटने की संभावना कम रहती है। प्लेट के परावर्तक गुण के कारण रात्रि में प्रकाश पड़ने पर यह स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। वाहन निर्माता द्वारा लगाई गई एचएसआरपी नंबर प्लेट को निकालना या बदलना कठिन होता है, जिससे वाहनों के विभिन्न अपराधों में दुरुपयोग की संभावना समाप्त होती है।
आवेदन की प्रक्रिया
परिवहन विभाग ने सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे अपने वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवाएं। इसके लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), लोक सेवा केंद्र या परिवहन सुविधा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक नवंबर से जिन वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं लगी होगी, उनके परिवहन संबंधी कार्य नियमानुसार कार्यालय में नहीं किए जाएंगे।
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हिन्दुस्थान समाचार / विष्णु पांडेय