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-गुरुग्राम सहित हरियाणा के एनसीआर जिलों में भी लागू
-बीएस-तीन, बीएस-चार डीजल वाहनों पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लागू
-आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए गैर-बीएस-छह वाहनों को एक अक्टूबर 2026 तक अस्थायी छूट
गुरुग्राम, 31 अक्टूबर (हि.स.)। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक नवंबर 2025 से दिल्ली में सभी परिवहन एवं वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों (हल्के, मध्यम और भारी वाहनों) का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। केवल बीएस-छह मानक वाले डीजल, सीएनजी, एलएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों तथा दिल्ली में पंजीकृत वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। शुक्रवार को हरियाणा परिवहन आयुक्त कार्यालय की ओर से यह आदेश जारी किए गए।
बीएस-तीन और बीएस-चार डीजल वाहनों पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। यह नियम दिल्ली के साथ-साथ हरियाणा के सभी एनसीआर जिलों में भी समान रूप से प्रभावी रहेगा। वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, सब्जियां, दवाइयां आदि एवं आवश्यक सेवाएं देने वाले गैर-बीएस-छह वाहनों को एक अक्टूबर 2026 तक अस्थायी छूट दी गई है। इसके बाद केवल सीएनजी, एलएनजी, इलेक्ट्रिक या बीएस-छह डीजल वाहनों से ही आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की जा सकेगी। गुरुग्राम के जिला परिवहन अधिकारी एवं सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण परमजीत चहल ने सभी वाहन मालिकों, परिवहन संचालकों, लॉजिस्टिक्स एजेंसियों और प्रवर्तन अधिकारियों से अपील की है कि वे इन नियमों का सख्ती से पालन करें, ताकि एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके और नागरिकों को स्वच्छ वायु का वातावरण मिल सके।
हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर