जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने किराया, पंचायत, श्रम और सहकारिता से संबंधित चार प्रमुख विधेयक किए पारित
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श्रीनगर, 30 अक्टूबर (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने गुरुवार को शासन को मज़बूत करने, किरायेदारों और मकान मालिकों के अधिकारों की रक्षा करने, श्रम स्थितियों में सुधार लाने और सहकारी ढाँचों में सुधार लाने के उद्देश्य से चार महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर किराया विनियमन विधेयक, 2025 (एलए विधेयक संख्या 4) पेश किया और उसे पारित करवाया जिससे किरायेदारी को विनियमित करने और समय पर विवाद समाधान सुनिश्चित करने के लिए एक किराया प्राधिकरण की स्थापना की गई।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री जावीद अहमद डार ने ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने और सहकारी संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए दो विधेयकों जिसमें पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2025 और सहकारी समितियाँ (संशोधन) विधेयक, 2025 को सफलतापूर्वक पारित कराया।

उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने दुकान और प्रतिष्ठान (रोज़गार और सेवा शर्तों का विनियमन) विधेयक, 2025 को भी पारित होते देखा जो श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए श्रम कानूनों को समेकित करता है।

सदन में संशोधनों पर संक्षिप्त चर्चा के बाद सभी चार विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिए गए।

हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह