6 किलो 324 ग्राम चरस और 413 ग्राम अफीम के मामले में दोषी को 17 वर्ष का कठोर कारावास व 1,70,000 रूपए का जुर्माना
मंडी, 30 अक्टूबर (हि.स.)। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण निर्णय में माननीय विशेष न्यायालय-1, मंडी ने आरोपी तूले सिंह पुत्र प्रेम सिंह, निवासी गांव बनाल, डाकघर पलाहच, तहसील बंजार, जिला कुल्लू को
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