आपराधिक केस लम्बित होने पर निरस्त नहीं कर सकते शस्त्र लाइसेंस : उच्च न्यायालय
प्रयागराज, 03 अक्टूबर (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि आपराधिक केस लम्बित होने के आधार पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त नहीं किया जा सकता। धारा 17(3) आयुध अधिनियम के तहत केवल लोक शांति व लोक सुरक्षा को शस्त्र से खतरा होने पर ही लाइसेंस निरस्त किय

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