उपनल कर्मियों के नियमितीकरण आदेश का पालन न होने पर होगी अवमानना की कार्यवाही
उपनल कर्मियों के नियमितीकरण आदेश का पालन न होने पर होगी अवमानना की कार्यवाही


नैनीताल, 29 अक्टूबर (हि.स.)। उच्च न्यायालय में बुधवार को उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (उपनल) के कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबध में पूर्व में पारित आदेश का पालन न करने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा है कि सरकार पूर्व में पारित आदेश का पालन करे अन्यथा अवमानना की कार्यवाही की जाएगी।

न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार उत्तराखंड उपनल कर्मचारी संघ ने उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि कुंदन सिंह मामले में न्यायालय की ओर से 2018 में पारित निर्णय में प्रायोजित उपनल कर्मियों को फेज वन में नियमित करने और महंगाई भत्ते सहित न्यूनतम वेतन देने का आदेश पारित किया गया था। मामले में सरकार ने पूर्व में उच्चतम न्यायालय में अपील की थी, जो 2024 में खारिज हो गई थी, तब से भी राज्य सरकार की ओर से मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया। जिस पर संघ ने अवमानना याचिका दायर की थी।

सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि वित्तीय मामला होने के कारण इसके लिए कैबिनेट ही सक्षम है। इस पर मुख्य सचिव निर्णय नहीं ले सकते। उपनल कार्मिकों को नियमित करने की सलाह पूर्व में ही सरकार को दे दी गई है एवं सरकार ने मामले को कैबिनेट के समक्ष रखा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तिथि नियत की गई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / लता