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जयपुर, 29 अक्टूबर (हि.स.)। “शुद्ध आहार – मिलावट पर वार” अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग, राजस्थान द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि विभाग को शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि बाजार में “ओआरएस” नाम से मिलते-जुलते रेडी टू सर्व फ्रूट बेवरेज/इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक के रूप में कई पेय पदार्थ विभिन्न फ्लेवर में बेचे जा रहे हैं। ये उत्पाद इस तरह प्रस्तुत किए जा रहे थे कि आमजन भ्रमित हो रहे थे कि यह दस्त या डिहाइड्रेशन की स्थिति में शरीर में पानी की कमी पूरी करने वाला ओआरएस घोल है, जबकि वस्तुतः ये केवल फ्रूट फ्लेवर पेय पदार्थ हैं।
जांच के दौरान विभागीय टीम ने ऐसे पांच विभिन्न फ्लेवरों के नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत जांच के लिए लिए तथा शेष 193200 मिलीलीटर पेय पदार्थ को मौके पर सीज कर दिया गया। इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार शर्मा, विशाल मित्तल, नरेश कुमार चेजारा, नरेंद्र शर्मा एवं पवन कुमार गुप्ता की सराहनीय भूमिका रही।
ओआर एस के नाम पर बिक रहे महंगे ड्रिंक 650 टेट्रापैक सीज
इधर बाजार में दवाई के नाम पर ओ आर एस (ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स) से मिलते जुलते नामो से भ्रामक रूप से पेय पदार्थ बेचे जा रहे हैं। जिस पर आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान डॉक्टर टी शुभमंगला के निर्देश पर सीएमएचओ जयपुर द्वितीय की फूड सेफ्टी टीम द्वारा मध्यम मार्ग मानसरोवर स्थित अपोलो फार्मेसी पर कार्यवाही की, जिसमे फ्रूट ड्रिंक के 200-200 मिलीलीटर के टेट्रा पैक को भ्रामक तरीके से ओ आर एस के रूप में बेचा जा रहा था।
सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि इस फर्म पर ओआरएस अल ब्रांड की रेडी टू सर्व फ्रूट बेवरेज इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक डीहाइड्रेट को एप्पल,ऑरेंज फ्लेवर के 77 टेट्रा पैक रखे हुए थे जिनके नमूने लेकर शेष को सीज किया गया।
टीम के द्वारा खरीद बिल मांगने पर सेल्समैन कालूराम ने अपोलो फार्मेसी के मालवीय नगर स्थित डिपो का बिल पेश किया, जिस पर एक टीम को डिपो पर भेजा गया।
डिपो से भी उक्त भ्रामक ब्रांड के ड्रिंक के 3 नमूने लेकर 585 टेट्रापैक सीज किए गए। विभाग द्वारा ओ आर एस के नाम पर बाजार में बिक रहे ऐसे उत्पादों को रिकॉल करवाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
डॉक्टर मित्तल ने बताया कि ओ आर एस ( ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के तहत एक मानक दवा है जिसका उपयोग तीव्र दस्त (डायरिया) के उपचार में किया जाता है जिसके स्टैंडर्ड डीसीजीआई द्वारा निर्धारित किए गए हैं। जबकि बाजार में मिल रहे भ्रामक पेय उत्पाद वास्तव में नॉन कार्बोनेटेड या फ्रूट आधारित पेय पदार्थ हैं जिसका उपयोग औषधीय रूप से नहीं किया जा सकता है।
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हिन्दुस्थान समाचार / दिनेश