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जोधपुर, 29 अक्टूबर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश मुन्नुरी लक्ष्मण ने आरपीएस अधिकारी भूराराम खिलेरी के पदस्थापन की प्रतीक्षा में (एपीओ) ऑर्डर पर स्टे जारी किया है।
भोपालगढ़ वृताधिकारी खिलेरी को गत 21 अक्टूबर को पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने एक आदेश जारी कर एपीओ किया था। यह कार्रवाई भाजपा के भोपालगढ़ मंडल मंत्री से मारपीट और गिरफ्तारी के मामले के बाद की गई थी। इस आदेश के खिलाफ खिलेरी ने एडवोकेट सुरेंद्र सिंह चौधरी के मार्फत हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी याचिका पर कोर्ट ने गृह विभाग, पुलिस महानिदेशक, आईजी जोधपुर रेंज और जोधपुर ग्रामीण एसपी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
हिन्दुस्थान समाचार / सतीश