एसआईआर के लिए बीएलओ चार नवम्बर से जाएंगे घर -घर, देंगे गणना फार्म
प्रतापगढ़


प्रदेश में वर्ष 2003 में हुआ था विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण

प्रतापगढ़, 29 अक्टूबर (हि.स.)। जिले में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के संबंध में कैम्प कार्यालय सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने बुधवार को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ बैठक की। बाद में उन्हाेंने पत्रकार वार्ता में आयोग ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के द्वितीय चरण के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

उन्हाेंने बताया कि पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल करना और नाम, पता, आयु व अन्य प्रविष्टियों में त्रुटियों का संशोधन करना है। प्रदेश में इसके पूर्व विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण वर्ष 2003 में हुआ था, जिसे पुनः भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर किया जा रहा है। अभियान का एक प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक दलों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना है ताकि पुनरीक्षण कार्य पारदर्शी और व्यापक रूप से संपन्न हो सके।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 28 अक्टूबर से तीन नवंबर तक विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण से संबंधित तैयारी, प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्रों का मुद्रण कार्य किए जाएंगे। चार नवंबर से चार दिसंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र का उपलब्ध करायेंगे। नौ दिसंबर को निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशन कराया जायेगा। जिसके बाद दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि रहेगी। सात फरवरी 2026 को निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन किया जायेगा।

डीएम ने दलों के प्रतिनिधियों से कहा

जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के लिए 2003 को मतदाता सूची में दर्ज नामों को आधार बनाया जाएगा। गणना फार्म को मतदाता को भरकर जल्द से जल्द साक्ष्यों के साथ वापस देना होगा। इनके सत्यापन के बाद अनंतिम मतदाता सूची तैयार की जाएगी। जो लोग फार्म जमा नहीं करेंगे उनके नाम मतदाता सूची में नहीं रहेंगे। बीएलए (बूथ लेवल एजेन्ट) द्वारा 50 फार्म भराये जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि एक मतदेय स्थल पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं होगें। एक ही परिवार के सभी सदस्यों को एक ही मतदेय स्थल पर रखने हेतु विशेष ध्यान रखा जायेगा। जनपद के सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरना अनिवार्य है।

हिन्दुस्थान समाचार / दीपेन्द्र तिवारी