विवाहिता से पति ने दहेज के लिए की मारपीट, पुलिस को जांच के आदेश
Court order


नैनीताल, 29 अक्टूबर (हि.स.)। नैनीताल के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय ने जनपद मुख्यालय नैनीताल केे धोबीघाट तल्लीताल निवासी एक विवाहिता की अपने पति आशीष कुमार के विरुद्ध दी गयी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए थाना काठगोदाम पुलिस को अन्वेषण के आदेश दिये हैं।

प्रार्थिनी की ओर से अधिवक्ता दीपक रूवाली ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 175(3) के अंतर्गत यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए आरोप लगाया कि 21 अगस्त 2025 की सुबह जब महिला अपने पति के साथ बेटी को विद्यालय छोड़ने जा रही थी, तो पति ने उससे अपने पिता से दो लाख रुपये मंगाने को कहा।

असमर्थता जताने पर पति ने लौटते समय उसे अपशब्द कहे और ससुराल पहुंचने पर किसी ठोस वस्तु से पीठ पर प्रहार किया।

घटना की सूचना उसने अपने माता-पिता व पति के चाचा को दी। शाम को जब माता-पिता ससुराल पहुंचे तो पति ने उनके साथ भी धक्का-मुक्की व अभद्रता की और पुनः पीड़िता के साथ मारपीट की। इसके बाद उसने थाना काठगोदाम में शिकायत दर्ज करायी और अपने मायके लौट आयी। उसने आरोप लगाया कि पुलिस में शिकायत देने और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़िता के अनुसार सास सुषमा भी उसे लगातार पैसे लाने को उकसाती है। विरोध करने पर पति ने जान से मारने की धमकी दी।

पीड़िता के अनुसार उसने पहले भी कई बार पति के दबाव में अपने माता-पिता से रुपये लेकर दिये थे। मामले को सुनने के बाद न्यायालय ने कहा कि पीड़िता के कथनों से प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध सिद्ध होता है, इसलिये मामले की सत्यता की जांच करानी आवश्यक है। न्यायालय ने पीड़िता के पति आशीष कुमार के विरुद्ध प्रार्थना स्वीकार करते हुए प्रभारी थाना काठगोदाम को निर्देशित किया है कि वे स्वयं या अपने अधीनस्थ सक्षम पुलिस अधिकारी से अन्वेषण कर रिपोर्ट शीघ्र न्यायालय में प्रस्तुत करें।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी