डुप्लिकेट वोटरों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश
डुप्लिकेट वोटरों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश


मुंबई, 29 अक्टूबर (हि.स.)। महाराष्ट्र में निकाय चुनावों में पारदर्शिता और सटीकता बनाए रखने के लिए राज्य चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों में संभावित डुप्लिकेट नामों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। उचित सावधानी बरतने के साथ ही कार्रवाई करने का निर्देश दिए गए हैं।

आयोग के अनुसार केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा तैयार विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची का उपयोग स्थानीय निकाय चुनावों में किया जाता है। मतदाता सूचियों को विभाजित करते समय वोटर के नाम और पते विधानसभा क्षेत्र की मूल सूची के अनुसार दर्ज किए जाते हैं। अंतिम मतदाता सूची के सामने संभावित डुप्लिकेट मतदाता का नाम (**) से चिह्नित किया जाता है। इन संभावित डुप्लिकेट मतदाताओं की स्थानीय स्तर पर जांच की जाएगी ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि वे वास्तव में एक ही व्यक्ति हैं या अलग-अलग व्यक्ति हैं। मतदाता के नाम, लिंग, पता और फोटो की प्रारंभिक जांच के बाद यदि वे समान पाए जाते हैं, तो उस मतदाता से निर्धारित प्रारूप में एक आवेदन लिया जाएगा. इसमें यह बताया जाएगा कि वह किस वार्ड, जिला परिषद निर्वाचन प्रभाग/पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र के सटीक मतदान केंद्र पर मतदान करने जा रहा है। ऐसा मतदाता शेष किसी भी मतदान केंद्र पर मतदान नहीं कर पाएगा।

यदि संभावित डुप्लिकेट नाम वाले मतदाता से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है, यदि ऐसा मतदाता मतदान केंद्र पर मतदान करने आता है, तो उस मतदाता से निर्धारित प्रारूप में एक वचनपत्र लिया जाएगा। इसमें कहा जाएगा कि उसने अपने नाम वाले किसी अन्य मतदान केंद्र पर मतदान नहीं किया है। ऐसे मतदाता को कड़ी पहचान के बाद ही वोट करने दिया जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार