आयकर विभाग ने टैक्स ऑडिट और आईटीआर ऑडिट की समय-सीमा 10 दिसंबर तक बढ़ाई
आयकर विभाग के लोगो का प्रतीकात्‍मक चित्र


- कंपनियां, ऑडिट की जरूरत वाले करदाता अब 10 दिसंबर तक आईटीआर दाखिल कर सकेंगे

नई दिल्‍ली, 29 अक्‍टूबर (हि.स)। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए कंपनियों और ऑडिट की जरूरत वाले करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समय-सीमा को बढ़ाकर 10 दिसंबर कर दिया है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बुधवार को जारी अधिसूचना में वित्त वर्ष 24-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए टैक्स ऑडिट और आईटीआर ऑडिट दाखिल करने की समय-सीमा को बढ़ा दी है। सामान्य तौर पर ऐसे करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर होती है।

आयकर विभाग ने एक्‍स पोस्‍ट पर जारी एक बयान में बताया कि सीबीडीटी ने पिछले वित्‍त वर्ष 2024-25 यानी कर निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि को, जो अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (क) में निर्दिष्ट करदाताओं के मामले में 31 अक्टूबर, 2025 है, बढ़ाकर 10 दिसंबर, 2025 कर दिया है।

विभाग ने जारी बयान में आगे कहा, पिछले वित्‍त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की 'निर्दिष्ट तिथि' को केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड की ओर से आगे बढ़ाकर 10 नवंबर 2025 कर दिया गया है।

उल्‍लेखनीय है कि केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड ने अदालत के आदेश के बाद यह कदम उठाया है। इससे पहले, हिमाचल प्रदेश और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालयों ने ऑडिट रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा 31 अक्टूबर, 2025 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2025 करने के आदेश पारित किए थे। ये आदेश गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा कर ऑडिट मामलों की समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ाने के फैसले के बाद पारित किए गए थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर