Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर (हि.स.)। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के मनी लांड्रिंग मामले के आरोपित और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज कोर्ट में पेश नहीं हुए। स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को करने का आदेश दिया।
आज सुनवाई के दौरान इस मामले के आरोपित अरविंद केजरीवाल और हिमांशु कुमार को छोड़कर सभी आरोपित वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश हुए। केजरीवाल और हिमांशु कुमार ने आज कोर्ट में पेशी से छूट की मांग की जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। इस मामले में आरोपित शरद चंद्र रेड्डी और राघव मगुंटा को कोर्ट पहले ही सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे चुका है। आज सुनवाई के दौरान आरोपितों की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि दिल्ली आबकारी घोटाला मामले से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में आरोपितों को दस्तावेज देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है और उसपर 10 दिसंबर को सुनवाई नियत है। उसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 12 दिसंबर को करने का आदेश दिया।
बता दें कि 17 मई 2024 को ईडी ने सातवीं पूरक चार्जशीट दाखिल किया था जिसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आरोपित बनाया गया था। ईडी ने 21 मार्च 2024 को देर शाम को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। 10 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून 2024 तक की अंतरिम जमानत दी थी जिसके बाद केजरीवाल ने 2 जून 2024 को सरेंडर किया था। केजरीवाल को 26 जून 2024 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर 2024 को केजरीवाल को सीबीआई के मामले में नियमित जमानत दी थी। उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को ईडी के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। इस मामले के सभी 40 आरोपितों को जमानत मिल चुकी है।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / प्रभात मिश्रा