ग्वालियरः समय-सीमा में सेवाएं नहीं देने पर तीन पंचायत सचिवों को नोटिस
कलेक्टर रुचिका चौहान (फाइल फोटो)


- जवाब सही न होने पर लोक सेवा गारंटी कानून के तहत लगेगा 5-5 हजार रुपये का अर्थदण्ड

ग्वालियर, 29 अक्टूबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में कलेक्टर रुचिका चौहान ने निर्देश दिए हैं कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम में अधिसूचित सेवाएं आवेदकों को हर हाल में समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कराएं। ऐसा न किए जाने पर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी पर लोक सेवा गारंटी कानून के अनुसार अर्थदण्ड लगाया जायेगा। कलेक्टर ने बुधवार को यह निर्देश सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को दिए। इस कड़ी में तीन ग्राम पंचायतों के सचिवों पर 5- 5 हजार रुपये अर्थदण्ड लगाने के लिये कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

कलेक्ट्रेट की लोक सेवा प्रबंधन शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखंड मुरार की ग्राम पंचायत बरेठा के सचिव भारत सिंह गुर्जर व ग्राम पंचायत सुनारपुरा माफी के सचिव भगवान सिंह रिठौरिया एवं विकासखंड भितरवार की ग्राम पंचायत बनियातोर के सचिव रवि कुमार को इस आशय के नोटिस दिए गए हैं। लोक सेवा गारंटी कानून में अधिसूचित सेवायें देने में हुए विलम्ब के कारण प्रतिदिन 250 रुपए के हिसाब से कुल 5 – 5 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाने के लिये इन सचिवों को नोटिस जारी किए गए हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर