एपीएससी घोटाले पर गौहाटी उच्च न्यायालय की सख्ती, राज्य सरकार को नोटिस
एपीएससी घोटाले पर गौहाटी उच्च न्यायालय की सख्ती, राज्य सरकार को नोटिस


गुवाहाटी, 29 अक्टूबर (हि.स.)। 2013 के एपीएससी भर्ती घोटाले के मामले में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम सरकार और कई असम सिविल सेवा (एसीएस) एवं असम पुलिस सेवा (एपीएस) अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।

न्यायालय ने यह नोटिस उस रिपोर्ट के आधार पर जारी किया है, जिसमें न्यायिक आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बिप्लव कुमार शर्मा द्वारा की गई सिफारिशों को अब तक राज्य सरकार द्वारा लागू न किए जाने की बात सामने आई है। आयोग की सलाह के बावजूद 2013 बैच के अधिकारियों की नियुक्तियां रद्द नहीं की गई हैं।

उच्च न्यायालय ने उन उम्मीदवारों को भी नोटिस भेजा है जिनके खिलाफ सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इनमें से कई अधिकारी वर्तमान में राज्य प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं।

नोटिस प्राप्त अधिकारियों में एसीएस अधिकारी त्रिदीप रॉय, नंदिता हजारिका, जगदीश ब्रह्म और विक्रमादित्य बोरा के नाम शामिल हैं। वहीं एपीएस अधिकारियों में नवनीता शर्मा, असीमा कलिता, रितुराज दलै और अमृतराज चौधरी को भी नोटिस भेजा गया है।

न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में इन अधिकारियों पर धोखाधड़ी और जालसाजी के माध्यम से नौकरी हासिल करने का आरोप लगाया गया था। इसके बावजूद राज्य सरकार ने अब तक उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया है।

यह मामला फाइट अगेंस्ट जस्टिस ऑफ एपीएससी संगठन के मानस प्रतीम बरुवा द्वारा दायर किया गया था, जो लंबे समय से इस घोटाले में न्याय और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश