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नई दिल्ली, 29 अक्टूबर (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े जनकपुरी हिंसा मामले के आरोपित सज्जन कुमार के खिलाफ दर्ज मामले में सीबीआई और सज्जन कुमार को लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इस मामले पर अंतिम दलीलें सुनने के लिए 27 नवंबर और 4 दिसंबर की तिथि नियत करने का आदेश दिया।
इस मामले में 23 सितंबर को कोर्ट ने ट्रायल पूरी कर ली थी। आज सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि वो एक हफ्ते के अंदर लिखित दलीलें दाखिल करेगा। कोर्ट ने सीबीआई की दलीलें दाखिल करने के बाद सज्जन कुमार को अगले एक हफ्ते में लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया।
बता दें कि 7 जुलाई को सज्जन कुमार ने खुद को निर्दोष बताया था। सज्जन कुमार ने कहा था कि वो इस अपराध में सपने में भी शामिल हो सकता और मेरे खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। 9 नवंबर 2023 को इस मामले के पीड़ित मंजीत कौर ने अपने बयान दर्ज कराए थे। अपने बयान में मंजीत कौर ने कहा था कि मैंने भीड़ के लोगों से सुना था कि सज्जन कुमार भीड़ में शामिल थे, लेकिन सज्जन कुमार को आंखों से नहीं देखा था।
23 अगस्त 2023 को कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय कर दिया था। कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147,148,153A, 295, 149, 307,308, 323, 325, 395, 436 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि कोर्ट ने एसआईटी द्वारा सज्जन कुमार के खिलाफ लगाई गई हत्या की धारा 302 को हटाने का आदेश दिया था।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रभात मिश्रा