Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

मुंबई, 29 अक्टूबर (हि.स.)। महाराष्ट्र की 28 मनपाओं के वार्ड आरक्षण की घोषणा के बाद राज्य चुनाव आयोग ने बुधवार को बीएमसी के आरक्षण निर्धारण और लॉटरी कार्यक्रम की भी घोषणा कर दी है। आरक्षण के लिए ड्रा 11 नवंबर 2025 को निकाला जाएगा।
राज्य चुनाव आयोग द्वारा घोषित किए गए कार्यक्रम के अनुसार 30 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक आरक्षित सीटों की संख्या निर्धारित करना और आयोग का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। इसके बाद 6 नवंबर को समाचार पत्रों में आरक्षण ड्रॉ की सूचना प्रकाशित की जाएगी। 11 नवंबर को आरक्षण ड्रॉ और परिणामों की घोषणा की जाएगी। 14 से 20 नवंबर तक आरक्षण प्रारूप पर आपत्तियां और सुझाव मंगाए जाएंगे। आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद मनपा आयुक्त 21 से 27 नवंबर के बीच फैसला लेंगे। अंतिम आरक्षण की घोषणा 28 नवंबर की जाएगी और समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। आरक्षण कार्यक्रम घोषित होने के बाद राजनीतिक दलों, इच्छुक उम्मीदवारों और नागरिकों में चुनाव को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है।
बीएमसी के 227 वार्ड होंगे. आयोग ने लॉटरी प्रक्रिया को पारदर्शी रखने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार इस पूरी प्रक्रिया को तय कार्यक्रम के अनुसार पूरा करना अनिवार्य है। कोर्ट ने 31 जनवरी 2026 से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरा कराने का आदेश दिया है। आयोग ने मनपा के आरक्षण प्रक्रिया के सभी चरणों को अंतिम रूप देने और 31 जनवरी 2026 तक सभी कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार के नगर विकास विभाग ने इससे पहले 9 अक्टूबर 2025 को बीएमसी (वार्डों में आरक्षित सीटों का आवंटन और उन सीटों के रोटेशन की विधि) नियम, 2025 शीर्षक से एक अधिसूचना जारी की थी।
आयोग ने आरक्षण प्रक्रिया को लेकर एक अध्यादेश जारी किया है। इसके तहत एससी, एसटी महिला व पुरुष उम्मीदवारों के लिए आरक्षण किया जाएगा। जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार आरक्षण निकाला जाएगा। इसके बाद ओबीसी वर्ग की लॉटरी निकाली जाएगी। महिला और पुरुष वर्ग के लिए आरक्षण लॉटरी निकाले जाने के बाद शेष वार्डों को ओपन श्रेणी में रखा जाएगा।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार