इंदौरः जिले के सभी एसडीएम और तहसीलदारों को दिया गया मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का प्रशिक्षण
इंदौरः जिले के सभी एसडीएम और तहसीलदारों को दिया गया मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का प्रशिक्षण


- पुनरीक्षण में सहयोग के लिए राजनीतिक दल मतदान केन्द्रवार नियुक्त करेंगे बूथ लेवल अभिकर्ता

इंदौर, 29 अक्टूबर (हि.स.)। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय मध्य प्रदेश द्वारा बुधवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 (एसआईआर) के संबंध में वर्चुअली प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में इंदौर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिवम वर्मा, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी पंवार नवजीवन विजय, सहायक उप जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत श्रीवास्तव सहित सभी एसडीएम (ईआरओ) और सभी तहसीलदार (एईआरओ) आदि शामिल हुए।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में बताया गया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का समयबद्ध क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया है। जहाँ एक और निर्वाचन कार्यालय द्वारा इस कार्य के लिए मतदान केन्द्रवार बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) नियुक्त किए गए हैं, वहीं दूसरी और सहयोग के लिए राजनीतिक दल बूथ लेवल अभिकर्ता (बीएलए) नियुक्त कर सकते हैं। आम नागरिकों के सहयोग के लिए वॉलेंटियर भी नियुक्त किए जाएंगे।

भोपाल से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने विस्तार से प्रशिक्षण देते हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 की प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने दूसरे चरण की एसआईआर की तारीखों की घोषणा कर दी है इसमें मध्यप्रदेश भी शामिल हैं। प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू होते ही मतदाता सूची फ्रीज कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ पर जाकर 2003 की मतदाता सूची को देखा जा सकता है। इसके अलावा मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट https://ceomadhyapradesh.nic.in/VL2003.aspx पर भी उपलब्ध है। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान तीन बार बीएलओ घर घर जाकर सर्वे करेंगे।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6, हटवाने के लिए फॉर्म 7 और सुधार या संशोधन के लिए मतदाता को फॉर्म 8 भरना होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झा ने बताया कि एन्यूमरेशन फार्म भरने में यदि कोई व्यक्ति मिथ्या घोषणा करता है तो जुर्माने या कारावास के लिए दंडनीय होगा।

आगामी 7 फरवरी 2026 तक चलेगी प्रक्रिया

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झा ने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया 28 अक्टूबर से शुरू हो गई है जो 7 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस बीच 3 नवंबर तक बीएलओ को ट्रेनिंग दी जाएगी। बीएलओ द्वारा 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा। मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 9 दिसंबर को किया जाएगा। दावा आपत्तियों के आवेदन 9 दिसंबर से 9 जनवरी 2026 तक लिए जाएंगे। दस्तावेजों का सत्यापन 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद 7 फरवरी 2026 को फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।

जरूरतमंद को शासकीय योजना का लाभ समय पर नहीं पहुँचाने पर शासकीय कर्मचारी निलंबित

इधर, इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने जरूरतमंद को शासकीय योजना का लाभ समय पर नहीं पहुँचाने पर देपालपुर तहसील में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 महेन्द्र प्रतापसिंह भील को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि एक आवेदक गिरधारी मंगलवार को जनसुनवाई में कलेक्टर शिवम वर्मा से मिले थे। गिरधारी ने बताया कि उनकी माताजी का एक दुर्घटना में अज्ञात वाहन से निधन हो गया है। मैंने देपालपुर तहसील में राज्य शासन की सोलेशियन फण्ड योजना के तहत आवेदन लगाया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया, तुरंत ही जांच के निर्देश दिए। जांच प्रतिवेदन में बताया गया कि देपालपुर तहसील के कीरखेड़ा निवासी गिरधारी पिता सेवाराम बाणिया ने अपनी माताजी भागवंताबाई पत्नी सेवाराम की 18 अप्रैल 2025 को अज्ञात वाहन दुर्घटना से मृत्यु होने पर सोलेशियन फण्ड से आर्थिक सहायता के लिए देपालपुर के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय में आवेदन दिया था। सहायक ग्रेड-3 एवं प्रवाचक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देपालपुर महेन्द्र प्रतापसिंह भील द्वारा उक्त प्रकरण में 47 दिवस के विलंब से कार्यवाही करने एवं वरिष्ठ कार्यालय को 57 दिवस के विलंब से प्रकरण भेजा गया। इस गंभीर लापरवाही पर महेन्द्र प्रतापसिंह भील को तत्काल प्रभार से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय तहसील हातोद जिला इन्दौर में नियत किया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर