रोडवेज के कंडक्टर सहित दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज
रोडवेज के कंडक्टर सहित दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज


हमीरपुर, 23 अक्टूबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के मौदहा कोतवाली क्षेत्र के गांव छिरका के नजदीक रोडवेज बस की चेकिंग करने वाले विभागीय अधिकारी के साथ गाली गलौज कर उसे जान-माल की धमकी देने वालों के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर गुरुवार को मौदहा कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है।

पड़ोसी जनपद महोबा के कस्बा चरखारी के मोहल्ला रायनपुरवा निवासी अभिषेक कुमार पुत्र संतोष कुमार ने बताया है कि वह यातायात निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। बीती जुलाई को वह मौदहा कोतवाली क्षेत्र के गांव छिरका के नजदीक परिवहन विभाग की बसों की चेकिंग कर रहा था। साथ में उसकी गाड़ी का चालक हनीफ व सहायक टी आई सतेन्द्र सिंह उर्फ पिन्टू था। छिरका के पास कानपुर से सागर जा रही हमीरपुर डिपाे की बस संख्या यू.पी. 78एचटी 4492 को रोका। बस की कंडक्टर सीट पर कौशल किशोर बैठा था जो कि महोबा डिपो में संविदा सह चालक के पद पर कार्यरत है। निरीक्षण में बस यात्रियों की गिनती करते समय कौशल किशोर ने बताया कि बस में यात्रा कर रहे कुछ लोग उसके साथ में हैं। यातायात निरीक्षक उक्त सवारियों से जानकारी लेने लगा तो कौशल किशोर ने गाली-गलौच शुरू कर दी और किसी भाजपा नेता नरेन्द्र मिश्रा से बात करायी।इस नेता ने भी गाली गलौज कर जान-माल की धमकी दे डाली। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी यातायात निरीक्षक ने मौदहा पुलिस सहित विभागीय उच्चाधिकारियों को दी लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। ऐसे में पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली और न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों कौशल किशोर व नरेन्द्र मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाली प्रभारी उमेश सिंह ने बताया कि अदालत के आदेश पर मुकदमा लिखा गया है। पूरे मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / पंकज मिश्रा