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बेतिया, 22 अक्टूबर (हि.स.)। विधान सभा आम चुनाव एवं विभिन्न पर्व त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने के लिए डीएम पश्चिम चम्पारण, बेतिया धर्मेन्द्र कुमार द्वारा अपराधकर्मियों के विरूद्ध बिहार अपराध अधिनियम-2024 की धारा-03 (3) के तहत थाना बदर/जिला बदर करने संबंधी आदेश पारित किया है।
इन अपराधकर्मियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता, आर्म्स एक्ट, आईटी एक्ट, मद्यनिषेध उत्पाद अधिनियम सहित अन्य अधिनियमों के तहत कई मामलें दर्ज है, जिसमें ये सभी जमानत पर बाहर हैं।
पुलिस अधीक्षक से इन अपराधकर्मियों को थाना बदर/जिला बदर करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसकी सुनवाई की गयी, किन्तु ये अपराधकर्मी अपना बचाव करने में असफल रहे। तदालोक में इन्हें 30 नवंबर तक के लिए जिला बदर/थाना बदर किया गया है। इस दौरान इन्हें सम्बद्ध थाने में जाकर अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी, ताकि जिले में शांतिपूर्ण माहौल में स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराया जा सके।
हिन्दुस्थान समाचार / अमानुल हक