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मंडी, 21 अक्टूबर (हि.स.)। मंडी जिला के ब्लाक समिति अध्यक्ष बालीचौकी को पद से हटाने की मांग को लेकर एक पत्र चंद्रमणी पुत्र गौरू राम गांव शलैण हणोगी जिला मंडी ने उपायुक्त मंडी को दिया। मंगलवार को दिए गए इस पत्र में चंद्रमणी ने उपायुक्त के ध्यान में लाया कि वह पंचायत खोलानाल तहसील बालीचौकी का स्थाई निवासी हे। आपके के संज्ञान में यह बात लाना चाहता है कि ब्लाक पंचायत समिति बालीचौकी के अध्यक्ष शेर सिंह पंचायती राज एक्ट अधिनियम के तहत दोषी साबित हो चुके हैं। उनके खिलाफ नायब तहसीलदार बालीचौकी ने अवैध कब्जा साबित होने का आदेश पारित कर रखा है। इसके तहत 30 सितंबर 2025 को नायब तहसीलदार ने अवैध कब्जे की जो उनके खिलाफ शिकायत थी को सही पाकर बेदखली का नोटिस जारी कर रखा है। इस नोटिस की प्रति भी चंद्रमणी ने उपायुक्त को सौंपे पत्र के साथ लगा कर दी है।
उन्होंने उपायुक्त से अनुरोध किया है कि इस बारे में कार्रवाई करते हुए अध्यक्ष बीडीसी बालीचौकी को पद से हटाया जाए। उपायुक्त ने इस मामले के लिए जरूरी कार्रवाई हेतु अतिरिक्त उपायुक्त को आदेश जारी कर दिया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / मुरारी शर्मा