Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
हाथरस, 18 अक्टूबर (हि.स.)। कृषि विभाग ने क्षेत्र के दो उर्वरक केंद्रों के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। यह कार्रवाई दर बोर्ड प्रदर्शित न करने और अनियमितताओं के चलते की गई। जिला कृषि अधिकारी निखिल देव तिवारी ने बताया कि उर्वरक निरीक्षक राहुल प्रताप सिंह ने सादाबाद और कुरसंडा में आकस्मिक छापेमारी की थी।
छापेमारी के दौरान गौतम खाद भंडार, सादाबाद और श्रीधर कृषि सेवा केंद्र, कुरसंडा में स्टॉक दर बोर्ड नहीं मिला। इसके अलावा, उर्वरक के दो नमूने भी लिए गए। इन अनियमितताओं के कारण दोनों केंद्रों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं।
किसानों की उर्वरक संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। किसान मोबाइल नंबर 8126556290 और 9410290381 पर संपर्क कर सकते हैं। किसानों से यह भी अनुरोध किया गया है कि उर्वरक खरीदते समय अपना आधार कार्ड और जमीन की खतौनी की छायाप्रति अवश्य साथ लेकर जाएं। सभी उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्टॉक बोर्ड पर उर्वरक का स्टॉक और दरें अनिवार्य रूप से अंकित करें। उन्हें स्टॉक और बिक्री रजिस्टर दैनिक रूप से पूरा करने तथा पॉस मशीन के माध्यम से ही उर्वरक बेचने के लिए कहा गया है। विक्रेताओं को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वे किसानों को उनकी जोत के अनुसार ही उर्वरक उपलब्ध कराएं। साथ ही, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, जिंक, जाइम, सल्फर और माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे उत्पाद किसानों की मांग के अनुसार ही दिए जाएं। यदि कोई विक्रेता यूरिया या डीएपी के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग करता है या निर्धारित दरों से अधिक कीमत पर बिक्री करता है, तो उसके विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / मदन मोहन राना